नई दिल्ली, जुलाई 25 -- भारतीय विधिज्ञ परिषद (बीसीआई) ने देशभर में कानूनी शिक्षा देने वाले सभी विश्वविद्यालयों, लॉ कॉलेजों और विधि सेंटरों के भौतिक निरीक्षण करने का आदेश दिया है। बीसीआई ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट के उस टिप्पणी के बाद उठाया है, जिसमें कहा गया था कि देश में कई लॉ कॉलेज मोटर गैराज में ही चल रहे है। ‌शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए बीसीआई ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, और रजिस्ट्रार के साथ-साथ लॉ फैकल्टी, विभाग और लॉ स्कूल के डीन और प्रमुखों को यह निर्देश दिया। बीसीआई ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है। बीसीआई ने कहा है कि यदि किसी कॉलेजों में अनियमितता या कमी पाई जाती है, तो विश्वविद्यालय तुरंत सीबीआई को सूचित करें, ताकि मान्यता खत्म की जाएगी।बीसीआई ने जारी अपने बयान में कहा कि विश्वविद्यालयों की नाका...