नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- दिल्ली हाईकोट ने अभिनेता विजय देवरकोंडा के नाम, तस्वीर, आवाज व उनके व्यक्तित्व की दूसरी खूबियों के बिना इजाजत इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अदालत ने एआई, डीपफेक व फेस-मॉर्फिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर बनाई गई सामग्री को सोशल मीडिया से हटाने को निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा, गूगल व एक्स को भी अभिनेता द्वारा पहचानी गई सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। इसमें वीडियो, रील, पोस्ट, अकाउंट व चैनल शामिल हैं जो कथित तौर पर उनके व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल करते हैं या उनकी नकल करते हैं। पीठ ने ऑनलाइन मार्केटप्लेस को आदेश की कॉपी मिलने के 72 घंटे के अंदर पहचाने गए उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 फरवरी 2027 को होगी।

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