गाजीपुर, मई 13 -- गाजीपुर। 36 साल पुराने देवकली पंप कैनाल लूटकांड मामले में मंगलवार को पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नूतन द्विवेदी की कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान बृजेश सिंह ने अपना बयान दर्ज कराया जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 मई की तिथि तय कर दी। पेशी के दौरान कोर्ट में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। बता दें कि तीन दिसंबर 1990 को सैदपुर थाना क्षेत्र में नहर निर्माण कार्य चल रहा था, जहां ठेकेदार सरफराज अंसारी मौजूद थे। आरोप है कि उसी दौरान बृजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और विजयशंकर सिंह सहित अन्य लोग नीली मारुति कार से हथियारों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। यह भी पढ़ें- 42 साल पुराने प्रकाश नारायण मर्डर केस में Ex MLA विजय मिश्र समेत 4 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा उन्होंने फायरिं...