विकासनगर, मार्च 22 -- पांच माह तक सूचना उपलब्ध नहीं कराना नायब तहसीलदार और लेखपाल को महंगा पड़ गया है। सूचना आयोग ने दोनों पर दस-दस हजार रुपए का अर्थदंड लगाते हुए तीन माह में धनराशि राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...