नई दिल्ली, फरवरी 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को परीक्षाओं में दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए स्क्रीन-रीडर सॉफ्टवेयर की तैनाती और इस्तेमाल के लिए प्रस्तावित कार्य योजना, समयसीमा और तौर-तरीकों पर अपना अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए सोमवार को एक सप्ताह का समय दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को मामले पर सुनवाई की। यूपीएससी की ओर से पेश वकील ने कहा कि हम निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। हमें अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय चाहिए। पीठ ने यूपीएससी को तीन दिसंबर के उसके आदेश के अनुसार अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया और मामले की सुनवाई 23 फरवरी को तय की। दरअसल, पिछले साल तीन दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को निर्देश दिया थ...
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