अलीगढ़, मार्च 29 -- देहलीगेट क्षेत्र में छह साल पहले प्रेम प्रसंगों में युवती की हत्या कर शव को दफनाने की सनसनीखेज घटना में शनिवार को फैसला आ गया। एससी-एसटी एक्ट की विशेष अदालत के न्यायाधीश तोष कुमार शर्मा ने दोषी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। युवती किसी दूसरे लड़के से बात करने लगी थी। टोकने पर उसने प्रेमी के मुंह पर चप्पलें मारीं। साथ ही मुंह पर थूक दिया था। इसी अपमान का बदला लेने व प्रतिशोध में प्रेमी ने घटना को अंजाम दिया। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह ने बताया कि देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि सात जनवरी 2019 को सुबह 11 बजे उनकी 20 साल की बेटी घर से बाजार गई थी। लेकिन, घर लौटकर नहीं आई। मामले में 10 जनवरी 2019 को गुमशुदगी दर्ज क...