दूसरे राज्य में तीन वर्ष तक वाहन की आरसी नहीं लेनी होगी
नई दिल्ली, जुलाई 10 -- केंद्र सरकार 'एक देश एक वाहन' नियम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। नए प्रस्ताव के मुताबिक, यदि कोई व्यक्ति अपने निजी वाहन को किसी दूसरे राज्य में ले जाता है, तो उसे तीन वर्षों तक नया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) लेने या रोड टैक्स चुकाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें नौकरीपेशा और बार-बार ट्रांसफर होने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मौजूदा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 47 के तहत यह समयसीमा अभी एक वर्ष की है। इस अवधि के बाद वाहन मालिक को स्थानीय परिवहन विभाग (आरटीओ) के चक्कर काटने पड़ते हैं और रोड टैक्स दोबारा चुकाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस नए नियम का सबसे बड़ा लाभ मध्यम वर्ग और कामकाजी आबादी को मिलेगा। इसमें आईटी, बैंकिंग और अन्य निजी क्षेत्...
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