गुड़गांव, सितम्बर 5 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। अदालत ने साइबर ठगी के एक मामले में स्पष्ट किया कि केवल दूसरे राज्य का निवासी होने के आधार पर किसी आरोपी को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता। साथ ही आरोपी की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने यह आदेश उत्तराखंड के जिला ऊधम सिंह नगर निवासी नीरज की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। शिकायतकर्ता प्रदीप कुमार महतो ने पुलिस को बताया था कि साइबर ठगों ने क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन सेवा बंद करने का झांसा दिया उनके क्रेडिट कार्ड से 1.70 लाख रुपये निकाल लिए। यह भी पढ़ें- अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर लाखों ठगे जांच में सामने आया कि ठगी की राशि से अमेजन के ज़रिए सोना खरीदा गया। पुलिस ने मामले में विकास गौड़, संजय, सागर और नीरज सिरोला को गिरफ्...