हाजीपुर, जून 8 -- बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देशानुसार आगामी 10 जून से राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के सभी लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने दी है। यह भी पढ़ें- खनिज वाहनों के लिए आईएसटीपी जागरूकता अभियान का शुभारंभनई व्यवस्था का उद्देश्य इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वैध खनिज परिवहन को बढ़ावा देना, अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा खनिज कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। जिला पदाधिकारी ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक को ट्रांजिट पास के साथ-साथ संबंधित राज्य द्वारा निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान भी अपने पास रखना अनिवार्य होगा। यह भी पढ़ें- पूर्णिया: 10 जून से लेना होगा इंटर स्टेट ट्रांजि...