रुडकी, अगस्त 5 -- रुड़की, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए दूसरी लॉटरी जारी न होने से चार सौ से अधिक बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया है। नया शैक्षिक सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं और कई स्कूलों में पढ़ाई का आधे से अधिक पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है, लेकिन दूसरी लॉटरी का इंतजार कर रहे अभिभावकों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है।

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