दूसरी बीवी भी पेंशन की हकदार, हाईकोर्ट बोला- जब तक यूसीसी लागू नहीं होता, तब तक रोक नहीं
विधि संवाददाता, अगस्त 4 -- शंभू शरण, पटना। हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि मुस्लिम कर्मचारी की दूसरी बीवी भी पेंशन की पूरी हकदार है। अदालत ने कहा कि जब तक देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) या उसके जैसा कोई कानून लागू नहीं होता, तब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ ही चलेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हुई दूसरी शादी के आधार पर किसी विधवा को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को मुस्लिम कर्मी की दूसरी पत्नी को भी पेंशन देने का निर्देश दिया। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की एकलपीठ ने मृत सरकारी कर्मचारी की दूसरी पत्नी नजमा खातून की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदिका के वकील का कहना था कि नजमा खातून के पति पति मोहम्मद उस्मान सरकारी कर्मचारी रहे। उन्होंने अ...
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