बहराइच, अगस्त 21 -- बहराइच, संवाददाता । सात वर्ष पूर्व हुए अपहरण , रेप व पॉक्सो के मामले में दोषसिद्ध अपराधी को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय रेप एंड पॉक्सो कोर्ट नम्बर - एक के न्यायाधीश अनिल कुमार ने सात वर्ष की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदा न किए जाने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी । नानपारा कोतवाली के इटहा गांव के मजरा चमारन पुरवा में एक घर पर 6अप्रैल 2018 की रात दो बजे आधा दर्जन लोगों ने धावा बोला और असलहे के बल पर किशोरी को अपहरण कर ले गये। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार मौर्य अपहरण के इस मामले में किशोरी के पिता ने 15 अप्रैल 2018 को नानपारा कोतवाली में गांव के ही भूपेन्द्र , हीरालाल , गंगाराम , तिलकराम , गंगाराम व विनोद के विरुद्ध केस दर्ज कराया।विवेचक ने जांच के दौरान किशो...