पलामू, जून 17 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने बुधवार को सत्र वाद संख्या 403/2012 के आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 75 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के चैनपुर मुख्य बाजार से संबंधित है। आरोपी संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी कराई गई थी। 21 मार्च 2003 को पीड़िता के परिजन की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर चैनपुर थाना कांड संख्या 32/2003 पंजीकृत कर अनुसंधान किया गया था। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता 21 मार्च 2003 को करीब 3 ...