बरेली, अप्रैल 9 -- बरेली, विधि संवाददाता। मंगेतर की छोटी बहन से दुष्कर्म कर फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने के मामले में विशेष जज पाक्सो एक्ट हेमेंन्द्र कुमार सिंह कीकोर्ट ने आरोपी सद्दाम की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि कोतवाली आवंला में पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसकी बहन का रिश्ता संभल के गांव गुमथल के सद्दाम हुसैन के साथ तय हुआ था। सद्दाम उसकी बड़ी बहन और उसकी छोटी बहन से फोन पर बात करने लगा। जब पीड़िता घर पर अकेली थी तब सद्दाम उसके घर आ गया और उसके साथ दुष्कर्म कर मोबाइल से अश्लील फोटो खींच लिए। जिसके बाद सद्दाम ने बड़ी बहन से निकाह करने से मना कर दिया। सद्दाम फोटो वायरल करने की धमकी देकर छोटी बहन से निकाह का दबाब बनाने लगा। परेशान पीड़िता ने पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज ...
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