जमशेदपुर, अप्रैल 29 -- जमशेदपुर। बागबेड़ा में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने का दोष एक नाबालिग किशोर पर मंगलवार को एडीजे-1 अदालत में सिद्ध हो गया। अदालत अब सजा के बिंदु पर 2 मई को सुनवाई करेगी। नाबालिग किशोर ने मई 2022 में यह दुष्कर्म किया था। नाबालिग किशोरी के परिजनों ने थाना में मामला दर्ज कराया था। अदालत में पुलिस आरोपपत्र के गवाहों ने घटना का समर्थन किया, जिसके बाद दोष सिद्ध हुआ। यह भी पढ़ें- दुष्कर्मी को 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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