दुष्कर्म में नाबालिग किशोर को उम्रकैद, 20 हजार जुर्माना
जमशेदपुर, मई 24 -- परसूडीह में दो साल पहले 12 वर्षीय नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म में अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। एडीजे वन कंकन पट्टादार की अदालत ने एक दोषी किशोर (घटना के वक्त उम्र 17 वर्ष) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 11 जनवरी 2024 की है। शाम के वक्त पीड़िता अपने भाइयों को बुलाने के लिए पास के एक मैदान में जा रही थी। इस दौरान घात लगाए बैठे आरोपी वरुण दास और उसके साथी किशोर ने उसे अकेले देख लिया। यह भी पढ़ें- परसूडीह गैंगरेप केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी नाबालिग को सुनाई उम्रकैद की सजा; जुर्माना भी लगाया दोनों ने मिलकर नाबालिग को दबोच लिया और उसका मुंह द...
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