चित्रकूट, सितम्बर 14 -- चित्रकूट। पर सत्र न्यायाधीश अनुराग कुरील की अदालत ने दुष्कर्म के अलग-अलग मामलों में दोषी दो लोगों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनो को अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार सिंह ने बताया कि मऊ में किराए से कमरा लेकर फल और सब्जी बेचकर परिवार का गुजर-बसर करने वाली महिला ने थाने में बीते 11 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

दुष्कर्म की घटना पीड़िता के अनुसार पश्चिम पताई निवासी विनय सिंह बीती आठ अप्रैल 2023 की शाम उसे बाजार में मिला और किराए का अच्छा कमरा दिलाने के बहाने साथ ले गया। इसके बाद एक मंदिर के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार...