सीतामढ़ी, मई 30 -- शिवहर। एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म से संबंधित मामले में पोक्सो एक्ट से संबंधित स्पेशल न्यायालय के न्यायाधीश दीपांजन मिश्रा ने मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में दोषी बिट्टू कुमार को 10 वर्ष की सजा एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। पोक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी राजेश्वर कुमार ने बताया कि मामला जिले के पुरनहिया थाने के एक गांव में 22 जुलाई 2024 में घटित हुई थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अलग-अलग धाराओं में अलग अलग सजा दी है। मुख्य रूप से 10 वर्ष का कारावास एवं 10 हजार अर्थ दंड की सजा दी गई है। साथ ही तीन लाख कंपनसेशन की राशि तय की गई है। आरोपी बसंत पट्टी गांव का निवासी है।

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