दुष्कर्म मामले में राहुल लोहार को 25, राजा लोहार को 20 वर्ष की सजा
जामताड़ा, सितम्बर 26 -- जामताड़ा, प्रतिनिधि। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण की अदालत ने शुक्रवार को घर से युवती को उठाकर नदी किनारे ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई पूरी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कुंडहित थाना क्षेत्र के राहुल लोहार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 70(1) के तहत दोषी पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर छह वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 332 के तहत भी दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी मामले में राजा लोहार को धारा 70(1) के तहत दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की स...
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