दुष्कर्म मामले में महिला सहित दो आरोपियों को सजा
भभुआ, सितम्बर 29 -- नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म मामले में सोनहन थाना में दर्ज है केस अदालत ने साक्ष्य और गवाहों की गवाही के आधार पर सजा सुनायी है (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।
विवरण एडीजे छह सह पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार पांडेय की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में महिला सहित दो आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच एवं चार वर्ष कैद की सजा सुनायी। भगवानपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर निवासी गोपाल बिंद को पांच वर्ष सश्रम कारावास, 20हजार रुपया अर्थदंड और अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। जबकि शाहपुर की कविता कुमारी को चार वर्ष के सश्रम कारावास, दस हजार रुपया अर्थदंड और अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी।
मामले की जानकारी उक्त मामले मे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.