सराईकेला, जून 1 -- सरायकेला। राज्य सरकार ने सरायकेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी (ईओ) समीर बोदरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई चाईबासा महिला थाना में दर्ज दुष्कर्म के मामले और न्यायालय के जारी गैर-जमानती वारंट के बाद की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान बोदरा का मुख्यालय उपायुक्त सरायकेला-खरसावां का कार्यालय रहेगा। नियम के अनुसार, इस दौरान उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरायकेला नगर पंचायत के ईओ पर पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी की महिला ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने 28 फरवरी 2026 में चाईबासा कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। यह भी पढ़ें- महकार बिगहा की खबर में जोड़ : इस पर कोर्ट ने चाईबासा महिला थाना को केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। पुलिस ने समीर बोदरा के खिलाफ कुल नौ गंभी...