नई दिल्ली, अगस्त 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई उम्रकैद निलंबित करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने गुजरात हाईकोर्ट को साईं की अपील का तीन माह के भीतर निपटारा करें। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी नारायण साईं की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट से यह आग्रह कर रहे हैं कि दोषी की अपील का तीन माह में निपटारा करे। पीठ ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता और राज्य, दोनों इसमें सहयोग करेंगे। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के मामले में नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार इससे पहले दोषी नारायण साईं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एन. हरिहरन ने कहा कि अपील के शीघ्र निप...