दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को 20 वर्ष का कारावास
खगडि़या, मई 16 -- खगड़िया। विधि संवाददाता जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऋषि चंदन ने शनिवार को दुष्कर्म के दोनों दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड के रूप में 50-50 हजार रुपीय का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट राजीव कुमार रमण ने बताया कि यह घटना 15 मई 2020 की रात्रि का है। पीड़िता अपने परिवार के साथ सोई हुई थी कि रात के 11 बजे मानसी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहियार निवासी रामबदन यादव के पुत्र नीतीश कुमार यादव एवं रबीन यादव के पुत्र संतोष यादव ने हथियार के बल पर पीड़िता का अपहरण कर मकई खेत में ले जाकर उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किए।
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