दुष्कर्म मामले में दोषी को 12 साल की सुनाई गई सजा
किशनगंज, जुलाई 26 -- किशनगंज। संवाददाता करीब तीन वर्ष पुराने दुष्कर्म के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी मोहम्मद बारिक उर्फ बारिक आलम को दोषी करार देते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार घटना 24 जून 2023 की थी। पीड़िता अपनी मां के साथ घर के उत्तर दिशा में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी मोहम्मद बारिक उर्फ बारिक आलम उसे जबरन करीब एक किलोमीटर दूर स्थित चाय बागान में ले गया और उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। यह भी पढ़ें- Biharsharif News: छेड़खानी के आरोपित को 3 साल 2 माह की सजा घटना के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। होश आने पर स्थानीय लोगों और उसकी मां की मदद से उसे सदर अस्पताल, किशनगंज में भर...
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