गया, फरवरी 5 -- कोतवाली थाने से संबंधित दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने गुरुवार को दोषी अजय कुमार को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई। अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उचित मुआवजा देने की भी बात कही। बताया गया कि इस मामले में पीड़िता ने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। अपनी प्राथमिकी में उन्होंने कहा कि विगत छह वर्षों से दोषी उसके साथ नशीली दवा देकर व दबाव बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता रहा और धमकी भी देता था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही हुई।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.