दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 22,500 रुपये जुर्माना
शाहजहांपुर, अप्रैल 3 -- शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय द्वितीय) नरेंद्र नाथ पांडेय ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 22,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला थाना जैतीपुर क्षेत्र के ग्राम पलिहुरा का है। वादी गुरुविंदर ने 20 अक्टूबर 2024 को पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री को गांव के ही अमित पुत्र विजेंद्र रात करीब 12:30 बजे बहाने से घर के बाहर बुलाकर ग्राम पंचायत भवन के पास नदी के रास्ते पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार, सुबह तलाश करने पर किशोरी बेहोशी की हालत में मिली। उसे एंबुलेंस से सीएचसी जैतीपुर ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर क...
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