बहराइच, सितम्बर 19 -- बहराइच, संवाददाता। बौंड़ी थाने के एक गांव में 11 वर्ष पूर्व हुए किशोरी के साथ दुष्कर्म मामले में न्यायालय षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मोहम्मद अकबर ने दोषसिद्ध अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है। दोषसिद्ध अपराधी पर कोर्ट ने 28 हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है। जिसे अदा न किए जाने पर अपराधी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। बौंड़ी थाने के एक गांव निवासनी 15 वर्षीय किशोरी 31 जुलाई 2009 को घर से गायब हो गयी थी। पीड़ित परिजनों ने थाने में इसी थाने के गोलागंज निवासी सुभाष यादव पुत्र जगत यादव को नामजद कर अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 32 हजार रुपये जुर्माना एडीजीसी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तत्कालीन विवेचक उपनिर...