गुमला, अगस्त 1 -- गुमला संवाददाता। सिविल कोर्ट के एडीजे-1 प्रेम शंकर की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले में सिसई निवासी अजय बड़ाईक को दोषी करार दिया। अदालत अब सजा के बिंदु पर पांच अगस्त को सुनवाई करेगी।मामला सिसई थाना क्षेत्र का है। वर्ष 2021 में पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार आरोपी ने युवती को अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर धमकी भी दी।मामले की सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसका गर्भपात भी करा दिया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा के निर्धारण के लिए पांच अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

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