हाजीपुर, फरवरी 28 -- हाजीपुर । निज संवाददाता विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह एडीजे-6 की कोर्ट ने करीब चार वर्ष पूर्व एक किशोरी को घर से उठाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अखिलेश कुमार को जीवन के अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। जुर्माना की सभी राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया गया है। सजा पाने वाले चकसिकंदर के रहने वाले अखिलेश कुमार हैं। पॉक्सो के स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कि बिदुपुर थाना क्षेत्र की एक महिला अपनी दो बेटियों, एक बेटा और बुढ़ी सास को घर पर छोड़कर अपने मायके हाजीपुर 12 मई 2022 को गयी थी। इसी रात ...