दुष्कर्म मामले का आरोपित दोषी करार, 5 को होगी सजा
बिहारशरीफ, अप्रैल 17 -- हरनौत थाना क्षेत्र का है मामला, महज 2 साल में हुआ निपटारा बिहारशरीफ, विधि संवाददाता। 11 वर्षीया नाबालिग़ छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपित को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण पांच को होगा। शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के सेशन जज सह विशेष पॉक्सो न्यायाधीश प्रकाश कुमार सिन्हा ने नियमित सुनवाई कर आरोपित बिंदेश्वर राम के पुत्र ब्रह्म राम को दोषी पाया है।आरोपित हरनौत थाना क्षेत्र के चेरो ओपी के एक गांव का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिन्हा ने सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। मामले का निपटारा महज दो साल में कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नौ अप्रैल 2024 को पीड़िता अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपित आया और उसे अपनी गोद में उठा लिया...
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