दुष्कर्म पीड़िता को गर्भसमापन के लिए तुरंत सीएमओ के पास ले जाए पुलिस, हाई कोर्ट के आदेश पर डीजीपी का निर्देश
लखनऊ, जुलाई 23 -- UP DGP Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण ने लैंगिक अपराध से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं के संरक्षण, गर्भसमापन और देखरेख का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए विस्तृत निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे लेकर एक रिट याचिका की सुनवाई में आदेश दिया था। डीजीपी मुख्यालय की ओर से जारी सर्कुलर में हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप विधिक प्रक्रिया का कड़ाई से पालन कराए जाने को कहा गया है। डीजीपी ने कहा है कि दुष्कर्म अथवा लैंगिक उत्पीड़न के मामले में गर्भवती पाई जाने वाली पीड़िता को बिना एक दिन की देरी के संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। पीड़िता के नाबालिग होने की दशा में पाक्सो अधिनियम के तहत तैयार की गई मेडिको लीगल रिपोर्ट, उसके बयान, एफआईआर की की प्रति, ...
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