बुलंदशहर, अप्रैल 1 -- विशेष न्यायाधीश, एससी एवं एसटी(अत्याचार निवारण) अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार-तृतीय ने वर्ष 2020 को जहांगीराबाद क्षेत्र में दुष्कर्म पीड़िता की जलाकर हत्या करने के मामले में अभियुक्त दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दुष्कर्म के मामले में फैसला न करने पर पीड़िता लड़की को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। न्यायाधीश ने दंपति पर 50-50 हजार अर्थदंड भी लगाया है। बुधवार को विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि 17 नवंबर 2020 को वादी पक्ष द्वारा कोतवाली जहांगीराबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसके अनुसार 14 अगस्त 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी, जिसका मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी पक्ष द्वारा दुष्कर्म के मुकदमे में फैसले के लिए दबाव बनाया जा रहा था। फैसला न करने पर जान से मारने की धमकी...