उन्नाव, मई 9 -- उन्नाव। पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को अभियोजन की दलील सुनने के बाद दुष्कर्म दोषी को तीन साल कैद और 35 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने 27 जुलाई 2018 को अजगैन थानाक्षेत्र के देवरी गांव के रहने वाले धर्मराज उर्फ भगत पुत्र नन्कऊ के विरुद्ध छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के तहत की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट आदेश पर जेल भेज दिया था। 14 सितंबर 2018 को कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। कोर्ट ने अंतिम सुनवाई में दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कैद
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