नोएडा, मार्च 2 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। अदालत ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म कराने में सहयोग करने वाले आरोपी हरमन सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। मामला नोएडा सेक्टर-24 कोतवाली क्षेत्र का है। दरअसल, पीड़िता ने 20 फरवरी 2026 को पुलिस को शिकायत दी थी कि चार अक्तूबर 2025 को सह आरोपी अमनदीप सिंह और हरमन सिंह उसे पार्टी के बहाने ले गए। वहां मौजूद सभी लोगों ने शराब पार्टी की। पांच अक्तूबर की सुबह हरमन सिंह उसे अपनी गाड़ी में सेक्टर-12 नोएडा ले गया और रास्ते में कुछ नशीला पदार्थ पिलाया। घटनास्थल पर अमनदीप सिंह पहले से मौजूद था। आरोप है कि हरमन सिंह उसे वहीं छोड़कर चला गया और इसके बाद अमनदीप सिंह ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने दोनों पक्...
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