दुष्कर्म के मामले में नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार
नई दिल्ली, अगस्त 7 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वयंभू संत आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को 2013 के दुष्कर्म मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दुष्कर्म के जुर्म में नारायण सांई को दोषी ठहराकर उम्रकैद की सजा देने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल दोषी की अपील का तीन माह के भीतर निपटारा करें। यह भी पढ़ें- नारायण साईं की सजा पर रोक लगाने से इनकारन्यायालय का निर्णय जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और पी. बी. वराले की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दोषी नारायण सांई की सजा निलंबित करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय से यह आग्रह कर रहे हैं कि दोषी की अपील का तीन माह में निपटारा करे। पीठ ने कहा कि हम यह भी स्पष्ट करते ...
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