दुष्कर्म के मामले में चार दोषियों को 20-20 साल का कारावास
फिरोजाबाद, अगस्त 31 -- न्यायालय ने सोमवार को खेत में शौच करने गई युवती से दुष्कर्म करने के मामले में चार दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिसे जमा नहीं करने से एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला जसराना थाना क्षेत्र से जुड़ा है। क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 28 जनवरी-2019 को उसकी 22 वर्षीय बहन खेत में शौच करने के लिए गई थी। उसी दौरान गांव की राजदीप उसे बेहोशी की हालत में सरसों के खेत में ले गया और वहां पर पहले से मौजूद लोकेंद्र उर्फ पूता पुत्र बृजराज सिंह, रंजेश पुत्र सत्यपाल सिंह, मोहित उर्फ बिल्ला पुत्र राकेश एवं राजदीप पुत्र रामप्रकाश ने बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद बीडी, सिगरेट से झुलसाया। यह भी पढ़ें...
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