बस्ती, मार्च 25 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायालय एससी/एसटी के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने दलित महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास व 1.55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी। विशेष लोक अभियोजक हयात मोहम्मद ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अनुसूचित जाति पीड़िता का पिता ने छावनी थाने में तहरीर देकर कहा कि 31 अक्टूबर 2022 को समय उसकी बेटी भैंस चरा रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आया और दुष्कर्म किया और बाइक से भाग गया। बेटी की तबियत खराब होने पर अस्पताल ले गए। थाने पर आकर मुकदमा दर्ज कराया। दौरान विवेचना पुलिस ने घटना में अभय उर्फ करिया ग्राम बड़हर कला थाना हरैया का नाम प्रकाश में ...