गाज़ियाबाद, मई 18 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। लोनी के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नीरज गौतम की अदालत में विचाराधीन था। प्रकरण के अनुसार वादी ने तीन अगस्त 2024 को टीला मोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई है। शिकायत में पड़ोस में रहने वाले मोनू नामक युवक पर बेटी को ले जाने का आरोप लगाया गया था। दो दिन बाद किशोरी घर लौट आई। इसके बाद उसने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मोनू ने उसके साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, बल्कि तनुज और बागेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने तनुज और बागेश को आरोपी बनाते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में पीड़िता अपने ...