आजमगढ़, मार्च 20 -- आजमगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। पर्याप्त सबूत के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश फॉस्टट्रैक कोर्ट नंबर एक अमर सिंह ने शुक्रवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 वर्षीय पीड़िता 15 अगस्त 2020 की रात अपने घर से गायब हो गई। दूसरे दिन गांव के बाहर पोखरे से उसकी लाश बरामद की गई। मृतका के पिता ने कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बनकट जगदीशपुर निवासी शुभम गोंड तथा पीड़िता के गांव के संदीप व बिंदु गोंड के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। पिता ने आरोप लगाया कि शुभम गोंड ने संदीप और बिंदु के ...