बागपत, जुलाई 5 -- बागपत। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो के न्यायाधीश संजीव कुमार ने युवती के साथ दुष्कर्म कर ब्लैकमेल करके लाखों रुपये हड़पने के आरोपी साहिल की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें आरोपी साहिल और उसकी बहन को जेल भेजा गया था। कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली में दर्ज कराए मुकदमे में बताया था कि वर्ष 2023 में उसकी बेटी के साथ गाजियाबाद जिले के पसोंड़ा निवासी युवक साहिल उसे फेसबुक पर मैसेज कर दोस्ती की थी और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। आरोपी साहिल ने उसकी बेटी को दिल्ली के होटल में मिलने के लिए बुलाकर कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और दुष्कर्म किया। पुलिस से शिकायत करने पर गोली मारने की धमकी दी गई। आरोपी ने उसकी बेटी के फोटो व वीडियो वायरल करने धमकी देकर ब्लैकमेल कर लाखों रुपये भी हड़प लिए। इसमे...