बगहा, जनवरी 7 -- बेतिया, विधि संवाददाता। शौच करने गई गई नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ दुष्कर्म करने के प्रयास करने के एक मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने अभियुक्त समीर देवान और मनोज राय को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं कांड की पीड़िता को डेढ़ लाख रुपए बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत दिलाने का आदेश दिया है। सज़ायाफ्ता कंगली थाना के कठिया मठिया पोखरिया टोला निवासी बताया गया है। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना 3 जुलाई 23 की है। सात बजे संध्या नाबालिग बांसवारी में शौच करने गई थी। उसी समय दोनों ने दुष्कर्म का प्रयास किया।कजायाफ्ता नाबालिग लड़की का हाथ पकड़ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहे थें। शोर-गुल पर ग्रामीण पहुंचे और दोनों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर द...