हमीरपुर, अगस्त 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 11 वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोरी के साथ चचेरे चाचा ने घर में घुसकर व तीन माह बाद खेत में दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास और 13 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 17 मई 2015 को उसका चचेरा भाई उमेश कुमार पुत्र जयराम कुशवाहा उसकी 15 वर्षीय पुत्री को घर में अकेला पाकर साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पुत्री के शोर मचाने पर पड़ोसियों ने पहुंचकर बचा लिया था। इसके बाद आरोपी ने 15 जुलाई 2015 को जब उसकी पुत्री खेत शौच ...