फिरोजाबाद, जून 12 -- न्यायालय ने घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में शुक्रवार को आरोपी को सात साल का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा काटना होगी। मामला टूंडला थाना क्षेत्र में पांच मार्च 2022 का है। पीड़िता के पति ने थाने में तहरीर दी थी कि घर में उसकी पत्नी अकेले थी। उसी दौरान बंटी निवासी कांशीराम कालोनी एटा रोड घर में घुस गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म का प्रयास किया। मामले में बंटी के विरुद्ध एससी, एसटी, घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद विवेचक ने बंटी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह द्वितीय के...