पीलीभीत, मार्च 20 -- पीलीभीत। युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने का दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने अभियुक्त को 20 हजार रुपये जुर्माना सहित दस साल की सजा सुनाई। एक अन्य पर आरोप सिद्ध न होने पर दोष मुक्त कर दिया गया। अभियोजन के मुताबिक थाना दियोरिया कलां में क्षेत्र की एक युवती ने तहरीर देकर कहा कि 21 मार्च 2019 को वह शाम पांच बजे अपने चाचा के खेत के पास गई थी। वहां गांव के अनिल वर्मा व विकास मौर्या उसे जबरदस्ती पकड़कर पड़ोस के गन्ने के खेत में ले गया। आरोप लगाया कि विकास मौर्या ने कपड़े फाड़े और अनिल वर्मा ने दुष्कर्म की कोशिश की। शोर शराबा होने पर वह उसे छोड़कर भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर वाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुश कुमार वर्मा ने पीड़िता...