बक्सर, अप्रैल 27 -- फैसला नाबालिग पीड़िता का स्पष्ट और विश्वसनीय बयान दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आजीवन कारावास का अर्थ दोषी के शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास है बक्सर, विधि संवाददाता। जिले के सिकरौल थाना क्षेत्र से जुड़े एक संवेदनशील पॉक्सो मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपित छोटू कुमार, पिता अशोक सिंह, निवासी भदार, थाना सिकरौल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायालय सूत्रों के अनुसार, 22 सितंबर 2023 को 9-10 वर्ष की एक बच्ची स्कूल से घर लौट रही थी, तभी आरोपित बहला-फुसलाकर सुनसान स्थान पर ले गया जहां उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची के विरोध और शोर मचाने पर आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी और फरार हो गया। डरी हुई बच्ची घर पहुंची और परिजनों को घटना...
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