दुष्कर्म के प्रयास के आरोपित को 10 वर्ष की कठोर कारावास
आरा, सितम्बर 30 -- आरा, संवाददाता। छह वर्षीया लड़की से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह षष्टम एडीजे आशुतोष कुमार उपाध्याय ने बुधवार को सहार क्षेत्र के आरोपित गंगा राम को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कुल 25 हजार 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन की ओर से पास्को की विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी। उन्होंने बताया कि सूचक ने सहार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि 17 मार्च 2025 को छह वर्षीया लड़की अपने घर के दरवाजे पर थी। उक्त आरोपित ने पीड़िता को अपनी दुकान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। पीड़िता के परिजन पहुंचने पर आरोपित भाग गया। अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्...
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