प्रयागराज, मई 29 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। लगभग सात वर्ष पुराने दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मृत्युंजय कुमार त्रिपाठी ने पैरवी की।

मामले की जानकारी अभियोजन के अनुसार थाना हंडिया क्षेत्र के ग्राम जनकपुर निवासी राजेन्द्र बनवासी तथा बसन्त बनवासी के विरुद्ध वर्ष 2020 में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि 28 दिसम्बर 2020 की रात पीड़िता को बहला-फुसलाकर ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा घटना के संबंध में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में थाना सरायममरेज में धारा 364 आईपीसी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया...