फरीदाबाद, फरवरी 25 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिषेक फुटेला की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी ठहराए गए युवक को 10 वर्ष की कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2020 से विचाराधीन था। चीफ जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल रविंदर गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस ने यह मुकदमा 28 फरवरी 2020 को पीड़ित किशोरी के पिता की शिकायत पर दर्ज किया था। किशोरी के पिता ने बताया था कि उसकी बेटी घर से स्कूल की वर्दी पहनकर निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं लाैटी। उन्होंने और उनके परिजनों ने अपने स्तर पर किशोरी को अपने रिश्तेदारी और पहचान वालों के यहां खोजा, लेकिन उसका पता नहीं चला था। बाद में पता चला कि इंद्रा कालोनी निवासी गुलशन नामक युवक उसकी बेटी को अगवा कर...
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