जौनपुर, अप्रैल 2 -- जौनपुर, संवाददाता। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी राजू अग्रहरि को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने बीस साल के कारावास की सजा सुनाई। बीस हजार रुपए जुर्माना लगाया। वाराणसी जनपद निवासी पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराई थी।आरोप था कि 14 जून 2020 को वह अपनी पुत्री के साथ सरायख्वाजा क्षेत्र स्थित अपने ननद के लड़के की शादी में उसके घर आयी थी। जहां मौका पाकर आरोपी राजू ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पुलिस से की तो वादिनी का पति उसे बुरी तरह से मारा पीटा और आरोपी को भगा दिया। तब वादिनी घर गई और अपने पुत्री की देखभाल करने लगी। इसी बीच लॉक डाउन के कारण कोई कार्यवाही नहीं हुई। 13 जुलाई 2020 को आरोपियों ने धमकी दी कि दोबारा बनारस में दिखी तो अंजाम बुरा होग...