कौशाम्बी, अक्टूबर 7 -- खेत गई किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए बुधवार को अदालत ने दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, सरायअकिल थाना क्षेत्र की एक किशोरी 31 अगस्त वर्ष 2019 की शाम खेत की ओर गई थी। इसी दौरान पहले से घात लगाकर बैठे मोहल्ले के सचिन ने उसे दबोच लिया और दुष्कर्म किया। इसके बाद धमकी देते हुए भाग निकला। बदहवास हालत में घर पहुंची पीड़िता ने आपबीती मां को बताई। देर शाम बेटी को साथ लेकर थाने पहुंची मां ने पुलिस को तहरीर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला विशेष न्यायाधीश पाक्सो अशोक कुमार श्रीवास्तव की अदालत में चला। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता शशांक खरे ने कुल छह गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए। गवाहों क...